गुड़गांव, जनवरी 29 -- गुरुग्राम,प्रमुख संवाददाता। करीब एक दशक पहले गुरुग्राम के एक घर में घुसकर रिवॉल्वर के बल पर दहशत फैलाने वाले तीन आरोपियों को अदालत ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी रश्मीत कौर की अदालत ने झज्जर निवासी सतपाल,सुखराली निवासी नवीन कुमार व बाला देवी को तीन-तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। मामला 14 जुलाई 2016 का है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, शिकायतकर्ता रेशमा राणा अपने बेटों के साथ घर पर थीं, तभी सतपाल, नवीन और बाला देवी जबरन उनके बेडरूम में घुस आए। सतपाल के पास रिवॉल्वर थी, जिसे उसने बिस्तर पर रखकर बाला देवी द्वारा दिए गए किसी पुराने कर्ज की वसूली का दबाव बनाया। आरोपियों ने शेखी बघारते हुए कहा कि वे 20 से 22 कत्ल कर चुके हैं और पैसे न देने पर पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। जब रेशमा के पति...