पीलीभीत, फरवरी 17 -- विशेष सत्र न्यायालय एनडीपीएस एक्ट/त्वरित न्यायालय (महिलाओ के विरुद्ध अपराध) के न्यायाधीश चन्द्र मोहन मिश्र ने चरस रखने के आरोपी दोषी पाते हुए दस हजार रुपये जुर्माना समेत तीन साल की सजा से दंडित किया। अभियोजन के अनुसार थाना पूरनपुर के एसआई जसपाल सिंह ने 25 सितंबर 2014 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह पुलिस बल के साथ एपी इंटर कालेज के पास पहुंचे तो एक व्यक्ति तेजी से जाने लगा। पुलिस ने उसे घेर कर मोहल्ला करीमगंज के मझले उर्फ हैदर को 400 ग्राम अवैध चरस सहित गिरफ्तार किया। पुलिस ने विवेचना पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय मे दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता रवि गंगवार और संजय पांडेय ने पैरवी की। न्यायालय ने सुनवाई के बाद आरोपित को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

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