नई दिल्ली, फरवरी 9 -- नई दिल्ली, का.सं.। रोहिणी जिला अदालत ने 2015 के सड़क हादसे में टेंपो चालक ललित यादव को दोषी ठहराया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट सन्यम जैन ने कहा कि घायल सुरेंद्र शर्मा की गवाही अत्यंत विश्वसनीय है। कोर्ट ने पाया कि ललित की तेज और लापरवाह ड्राइविंग के कारण शर्मा गंभीर रूप से घायल हुए। आरोपी को आईपीसी की धारा 279 और 338 के तहत दोषी करार दिया गया। केशव पुरम थाना क्षेत्र में 25 नवंबर 2015 को ब्रिटानिया अंडरपास के पास टेंपो ने बाइक को टक्कर मारी, जिससे शर्मा वाहन के पहिये के नीचे आ गए और लंबा इलाज करवाना पड़ा।
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