बुलंदशहर, मार्च 5 -- विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट ओमप्रकाश वर्मा तृतीय के न्यायालय ने वर्ष 2014 में कोतवाली देहात क्षेत्र में दलित व्यक्ति की हत्या में तीन भाईयों और उनके पिता समेत पांच अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अभियुक्तों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मंगलवार को विशेष लोक अभियोजक विपुल कुमार राघव और रश्मि सोलंकी ने बताया कि 8 जुलाई 2014 को वादी कृष्ण कुमार द्वारा थाना कोतवाली देहात में तहरीर दी थी, जिसमें उसने बताया था कि उसके पिता मनवीर सिंह गांव में ही सोनू पुत्र योगेश की दुकान पर बीड़ी माचिस का बंडल लेने गए था। सामान नकली लगने पर मनवीर के द्वारा आपत्ति जताई गई, जिस पर उनकी और दुकानदार के मध्य विवाद हो गया। इसी विवाद के चलते मनवीर की आरोपी सोनू, धीरज एवं गोपाल पुत्र योगेश शर्मा, योगेश शर्मा पुत...
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