अलीगढ़, अक्टूबर 15 -- अलीगढ़ जिले के खैर थाना क्षेत्र में किशोरी का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म के बहुचर्चित मामले में 23 साल बाद बुधवार को फैसला आ गया। एडीजे फास्ट ट्रैक प्रथम अंजू राजपूत की अदालत ने दो सेवानिवृत्त इंस्पेक्टरों समेत समेत सात लोगों को दोषी करार देते हुए 20-20 साल कारावास की सजा सुनाई है। एक सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर खुद मुकदमे का विवेचक भी था। सभी पर जुर्माना लगाया गया है। इस प्रकरण की जांच सीबीसीआईडी ने की थी। एडीजीसी हर्षवर्द्धन सिंह ने बताया कि खैर क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि 30 अक्टूबर 2002 को सुबह पांच बजे उनकी 17 साल की बेटी खेत में शौच करने के लिए गई थी। लेकिन, वापस नहीं आई। पिता ने शक जताया कि गांव के साहब सिंह, रामेश्वर व प्रकाश ने हत्या की नीयत से उसे गायब किया है। पुलि...
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