हमीरपुर, जनवरी 5 -- हमीरपुर, संवाददाता। तिल की फसल में भैंस छोड़ने का विरोध करने पर दलित मां-बेटा के साथ दबंग ने मारपीट की थी। महिला के पति ने आरोपी के खिलाफ बिवांर थाने में मारपीट व दलित उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया था। विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी) रनवीर सिंह ने आरोपी को तीन वर्ष का कठोर कारावास व 9 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक (एससी/एसटी) विजय सिंह ने बताया कि बिवांर थाना के उपरी (सायर) गांव निवासी हन्नू ने 11 सितंबर 2009 को तहरीर देकर बताया कि 2 सितंबर को मेरी पत्नी गुड्डी व चौदह वर्षीय पुत्र संतोष खेत में खड़ी तिल की फसल की रखवाली कर रहे थे। तभी गांव के बालमुकुंद पुत्र राजाराम यादव ने अपनी भैंस खेत में छोड़ दी। जब पत्नी ने भैंस को खेत से हटाने को कहा तो जातिसूचक शब्दो से अपमानित करते हुए पत्नी व पुत्र के साथ मारपीट की। इस...
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