मऊ, फरवरी 24 -- मऊ, संवाददाता। मधुबन थाना क्षेत्र के परसुरामपुर गांव में दलित महिला को मार पीट कर चोट पहुंचाने के अपराध में एक आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार दिया। एससी/एसटी मामलों के विशेष न्यायाधीश एडीजे दीप नारायण तिवारी ने तीन साल पुराने मामले में आरोपी श्रीकांत को एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया। वहीं जुर्माना जमा होने पर उसमें से एक हजार मैना देवी को बतौर क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया। इस मामले की तहरीर मधुबन थाना क्षेत्र के परसुरामपुर निवासी वादी मुकदमा शीला देवी ने 13 अगस्त 2015 को मधुबन थाना में दर्ज कराया था। वादिनी ने आरोप लगाया था कि आरोपी मारपीट कर साधारण चोट पहुंचाए थे और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किए थे। मामले में अभियोजन की तरफ से सहायक जिला शासकीय ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.