अंबेडकर नगर, अक्टूबर 31 -- अम्बेडकरनगर, संवाददाता। दलित महिला के साथ गैंगरेप के बहुचर्चित मामले में तीनों आरोपितों को सत्र परीक्षण के दौरान विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट राम विलास सिंह ने साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। मामला चार वर्ष पूर्व जलालपुर कोतवाली क्षेत्र का है। दलित महिला के साथ नौ सितम्बर 2021 को धोखे से नदी के किनारे ले जाकर गैंगरेप किया गया था। घटना के दिन महिला से बताया गया कि उसके पति पेड़ से गिर गए हैं और चोटहिल अवस्था में अस्पताल में भर्ती हैं। चिलमनियां नदी के किनारे सूनसान स्थान पर पहुंचने पर पहले से वहां मौजूद लोगों ने महिला के साथ गाली-गलौज कर तमंचे के बल पर गैंगरेप किया। मामले की शिकायत स्थानीय थाने पर करने के बाद कार्रवाई नहीं हुई तो महिला ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया। न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ...
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