प्रयागराज, नवम्बर 27 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। विशेष पॉक्सो अदालत-1 ने 11 वर्षीय दलित बच्चे के साथ कुकर्म करने के दोषी सूरज मिश्रा उर्फ सूर्य भूषण मिश्रा को तीन अलग-अलग धाराओं में उम्रकैद की सजा सुनाई है।अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो-1) सिद्धार्थ कुमार वागव की अदालत ने 140 पेज के विस्तृत फैसले में दोषी को न सिर्फ आजीवन कारावास, बल्कि कुल एक लाख 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि 11 साल के उस बच्चे ने जीवन के रंग भी नहीं देखे थे, जब दोषी ने उसके शरीर, मन और आत्मा पर ऐसा जख्म दिया जो कभी नहीं भर सकता। उसकी मासूमियत छीन ली गई, उसकी सुरक्षा की भावना हमेशा के लिए खत्म कर दी गई। यह अपराध इतना जघन्य है कि इसके लिए पश्चाताप भी कम है। यह आदेश अदालत ने विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार त्रिपाठी तथा आरोपित के अधिवक्ता के तर्...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.