मुरादाबाद, फरवरी 3 -- दलित नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने में दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि जमा न होने पर दोषी को एक साल का अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी। सोमवार को विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी कोर्ट संदीप गुप्ता ने यह फैसला सुनाया। नाबालिग से दुष्कर्म का मामला पांच साल पुराना है। जिले के कुंदरकी में पीड़िता के पिता ने 4 अक्तबूर 2019 को कुंदरकी के चतुपुरा गांव का रिजवान बहला फुसलाकर ले गया। कुछ दिन पहले बेटी जंगल में चारा लेने गई थी। तब वह न लौटी तो उसकी गुमशुदगी में सूचना दी गई। बेटी के एक दिन फोन पर रोने की आवाज आई तो पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने रिजवान को 5 अक्तूबर को दिल्ली रोड पर लड़की के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने रिजवान को जेल भेज दिया। विशेष न्यायाधीश एससीएसटी कोर...
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