औरैया, फरवरी 10 -- औरैया, संवाददाता। सदर कोतवाली क्षेत्र के बनजारन डेरा प्रेमनगर सुरान निवासी व्यक्ति को दलित दंपति के साथ मारपीट और जातिसूचक गालियां देने के मामले में विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम) विकास गोस्वामी की अदालत ने दोषी ठहराते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास और 17 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया। अभियोजन पक्ष की पैरवी कर रहे अपर जिला शासकीय अधिवक्ता उमेश कुमार के अनुसार बनजारन डेरा प्रेमनगर सुरान निवासी सोनी देवी ने न्यायालय के आदेश पर दर्ज कराए मुकदमे में बताया कि 14 नवंबर 2016 की सुबह करीब 10:30 बजे वह घर के काम कर रही थीं। इसी दौरान गांव के अभिलाख सिंह पुत्र विजय सिंह ने अपने खेत में पान...