फर्रुखाबाद कन्नौज, फरवरी 16 -- फर्रुखाबाद। विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट तरुण कुमार सिंह ने दलित ग्रामीण की हत्या में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। अदालत ने 50 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। घटना कायमगंज कोतवाली क्षेत्र की है। दमदमा गांव निवासी शंकर ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि 20 जुलाई 2021 को शाम 6 बजे बकरियों के तिरपाल बांधने के लिए चचेरे भाई राजकुमार ने रस्सी बांधी थी। इसी बात का भाई पप्पू जाटव ने विरोध किया तो लाठी डंडा और टकोरा से लैस होकर उन पर हमला कर दिया गया। पप्पू और परिवारीजन को आरोपित मारने पीटने लगे। मारपीट में भाई पप्पू की मौके पर मौत हो गयी। भाभी किरन और भतीजा धर्मेंद्र घायल हो गया। पुलिस ने घटना के मामले में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। इस घटना में नामजद राजकुमार और संतोषी देवी की मौत हो चुकी है। जबकि नाम...