बस्ती, जुलाई 22 -- बस्ती। विशेष न्यायाधीश एससी एसटी कमलेश कुमार की अदालत ने अनुसूचित जाति के व्यक्ति को मारने-पीटने व अपमानित करने के मामले में एक आरोपी को तीन वर्ष साधारण कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं अदा करने पर एक माह की अतिरिक्त कारावास भुगतनी पड़ेगी। विशेष शासकीय अधिवक्ता मो. हयात ने अदालत में विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि छावनी थानाक्षेत्र के दत्तनगर गांव निवासी समयदीन ने न्यायालय के माध्यम से मुकदमा दर्ज कराते हुए कहा कि उसके गांव के बलिकरन पांडेय हम गरीबों से जबरदस्ती बेगारी कराते हैं तथा पैसा मांगने पर नहीं देते हैं। घटना के कुछ दिन पूर्व उनके बुलाने पर वह उनके यहां काम करने नहीं गया। जिससे वह नाराज होकर मारने-पीटने की धमकी दिए थे। 31 अगस्त 2004 को रक्षाबंधन के दिन उसका बेटा गांव में कुछ काम से ...