अंबेडकर नगर, अगस्त 3 -- अम्बेडकरनगर, संवाददाता। पैसे के लेनदेन के विवाद में दलित के साथ मारपीट करने के तीनों दोषियों को सत्र परीक्षण के दौरान शनिवार को विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट राम विलास सिंह ने तीन-तीन वर्ष के कारावास से दंडित करते हुए प्रत्येक पर पांच हजार रुपए जुर्माना भी लगाया। मामला 13 वर्ष पूर्व इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र के कैथवारा गांव का है। कैथवारा गांव में 30 मई 2012 को पैसे के लेनदेन के विवाद में दलित मिथलेश पत्नी नंदलाल, दीपू पुत्री नंदलाल, नंदलाल पुत्र पुद्दन व संदीप पुत्र नंदलाल के साथ गाली-गलौज करते हुए गांव के सुरेश वर्मा एवं शैलेन्द्र कुमार पुत्रगण अंगनू वर्मा, बच्चाराम पुत्र भागीरथी वर्मा तथा चितवाई निवासी अतुल यादव पुत्र ओंकार उर्फ बांके यादव ने जमकर मारा-पीटा था। मारपीट में कई लोगों को चोटें आईं। चारों के विरुद्ध द...
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