बस्ती, जुलाई 23 -- बस्ती, हिन्दुस्तान संवाद। विशेष न्यायाधीश एससी एसटी कमलेश कुमार की अदालत ने अनुसूचित जाति के पुरुष को मारने-पीटने व अपमानित करने के मामले में एक आरोपी को तीन वर्ष साधारण कारावास व आठ हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं अदा करने पर एक माह की अतिरिक्त कारावास भुगतनी पड़ेगी। विशेष शासकीय अधिवक्ता मो. हयात ने अदालत में विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि हर्रैया थानाक्षेत्र के डहडा मिश्र गांव निवासी पूसुर हरिजन ने थाना हर्रैया में तहरीर दिया कि उसका बेटा जयराम 28 जुलाई 2001 को समय करीब चार बजे शाम को गांव के बाहर खेत में यूरिया खाद डालने गया था कि अचानक गांव के भगौती प्रसाद मिश्र पुरानी रंजिश के कारण उसके लड़के को गाली देते हुए लाठी से मारेपीटे तथा जान से मार डालने की धमकी दिये। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आरोप-पत्र क...