बांदा, फरवरी 9 -- बांदा, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश पाक्सों प्रदीप कुमार मिश्रा की अदालत ने 15 वर्षीय दलित किशोरी को घर से बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले मे दो दाषियों को 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई। 22-22 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की अदायगी न करने पर छह-छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। विशेष लोक अभियोजक शिवपूजन सिंह पटेल ने बताया कि बबेरू थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने बबेरू थाने में 28 सितंबर 2019 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बताया कि 18 मार्च 2019 को उसकी 15 वर्षीय पुत्री को सुकदेव पुत्र जीवनलाल मुराई निवासी ग्राम रेयान व हीरालाल पुत्र मोतीलाल दोपहर दो बजे घर से बुलाकर ले गया। सुकदेव उसे अपने घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। जबकि हीरालाल मकान के दरवाजे पर कुंडी लगाकर वहीं दरवाजे पर...
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