बुलंदशहर, मई 15 -- वर्ष 2022 में खानपुर क्षेत्र के एक गांव में दलित किशोरी से दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो)-1 के न्यायालय ने अभियुक्त को उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अभियुक्त का सहयोग करने के आरोप में उसकी मां को भी दो साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायाधीश ने मुख्य अभियुक्त पर 32 हजार रुपये और अभियुक्ता पर दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जिला पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2022 में थाना खानपुर क्षेत्र के एक गांव में दलित किशोरी से दुष्कर्म की घटना हुई थी। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट, दुष्कर्म और एससी-एसटी एक्ट समेत अन्य संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने आरोपी विक्रांत पुत्र ऋषि और उसकी मां रजनी पत्नी ऋषि निवासी गांव लड़ाना थाना खानपुर के खिल...
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