फर्रुखाबाद कन्नौज, दिसम्बर 20 -- फर्रुखाबाद । दलित उत्पीड़न के मामले में गैर-जमानती वारंट होने पर पुलिस ने ग्राम प्रधान को गिरफ्तार कर एससीएसटी एक्ट कोर्ट में पेश किया। प्रधान की ओर से अधिवक्ता के माध्यम से जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया। मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट अभिनितम उपाध्याय ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। इसके बाद प्रधान को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। मामले की अगली सुनवाई 23 दिसंबर को होगी। फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला काली तलैया नेकपुर चौरासी निवासी बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष वीरेंद्र कठेरिया ने रंपुरा के ग्राम प्रधान सहित एक अज्ञात के खिलाफ दलित उत्पीड़न व मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि 4 जून 2024 की शाम करीब चार बजे वह ग्राम लखमीपुर जा रहे थे इसी दौरान लखमीपुर मोड़ पर ग्र...