सुल्तानपुर, मार्च 1 -- सुलतानपुर। एमएलसी शैलेन्द्र सिंह पर चल रहे आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा काफी समय से लम्बित है। मामले में अभियोजन पक्ष के गवाह दारोगा नरेन्द्र वर्मा पर कोर्ट ने वारंट जारी किया है। कोतवाली देहात थाने में एमएलसी शैलेन्द्र प्रताप सिंह, भोले सिंह व एक अन्य के विरुद्ध 11 मई 2019 को विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान उड़नदस्ता प्रभारी गजेंद्र कुमार सिंह ने आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि बिना अनुमति 50 से अधिक लोगों को चुनाव प्रचार के दौरान शैलेन्द्र सिंह की ओर से भोजन कराया जा रहा था। अगली सुनवाई सात मार्च को नियत की गई है।

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