मिर्जापुर, नवम्बर 24 -- मिर्जापुर। न्यायालय ने दरोगा और प्रधान को 25 नवंबर को तलब किया है। अभियुक्त शिवशंकर के खिलाफ वारंट जारी होने पर प्रधान की ओर से उसकी मृत्यु रिपोर्ट जारी की गई। दरोगा ने मृत्यु की रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत किया। जबकि आरोपी शिवशंकर जेल में बन्द था। मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल कुमार सिंह ने गलत मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के मामले में प्रधान नुवावं विद्या देवी व रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करने पर दरोगा सुरेश सिंह को 25 नवंबर को तलब किया है।

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