नई दिल्ली, सितम्बर 22 -- मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक ने अनियमित ऋण देने की गतिविधियों के कारण नयी दिल्ली स्थित दत्ता फाइनेंस एंड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने सोमवार को बयान में कहा कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी ने अपने डिजिटल ऋण संचालन में वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में आचार संहिता के दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया है। इस कारण पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया गया है। कंपनी ने ग्राहकों की सोर्सिंग, उनकी उचित जांच-पड़ताल, कर्ज का वितरण, कर्ज अदायगी, दिए गए कर्ज की वसूली और साथ ही केवाईसी (अपने ग्राहक को जानों) सत्यापन जैसी प्रमुख सेवाओं को आउटसोर्स करके मानदंडों का उल्लंघन किया है।
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