नई दिल्ली, फरवरी 19 -- दक्षिण कोरिया की अदालत ने गुरुवार को पूर्व राष्ट्रपति यून सुक येओल को उम्रकैद की सजा सुनाई। उन्हें साल 2024 में मार्शल लॉ लगाने के मामले में दोषी करार दिया गया। न्यायाधीश जी कुई-यून ने कहा कि उन्होंने यून को नेशनल असेंबली (संसद) पर अवैध रूप से कब्जा करने के प्रयास के तहत सेना और पुलिस बल को जुटाने, नेताओं को गिरफ्तार करने और निरंकुश शासन स्थापित करने का दोषी करार दिया। अदालत ने यून के मार्शल लॉ के फरमान को लागू करने में शामिल कई पूर्व सैन्य एवं पुलिस अधिकारियों को भी दोषी पाया और सजा सुनाई। जिनमें पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग ह्यून भी शामिल हैं जिन्हें इसकी योजना बनाने और सेना को जुटाने में उनकी केंद्रीय भूमिका के लिए 30 साल की जेल की सजा मिली। पूर्व प्रधानमंत्री हान डक सू को भी 23 साल की सजा दी गई है। अपने बचाव में ...
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