चित्रकूट, फरवरी 21 -- चित्रकूट। जिला सत्र न्यायाधीश शेषमणि की अदालत ने दंपति और बेटी की मौत के जिम्मेदार युवक को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने युवक पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। घटना बहिल पुरवा थाना क्षेत्र के सेमरदहा में 13 मार्च 2023 को हुई थी। दोषी युवक ने युवती को प्रेमजाल में फंसाकर उसका आपत्तिजनक वीडियो बना लिया था। जिसे बाद में सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। जानकारी पर पिता ने अपनी पत्नी व बेटी की लाइसेंसी दोनाली बंदूक से गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद जंगल में खुद फंदे पर लटक गया था। पुलिस ने इन तीनों की मौत का जिम्मेदार मानते हुए युवक को गिरफ्तार किया था।
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