सहारनपुर, फरवरी 18 -- गुरुद्वारा रोड स्थित धार्मिक स्थल की भूमि को लेकर 2014 में हुए दंगे के मामले में अपर जिला सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-3 की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के लिए तत्कालीन एसडीएम भानू प्रताप पेश हुए, लेकिन साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हो सके। सहायक शासकीय अधिवक्ता दीपक सैनी ने बताया कि जिलाधिकारी और एसएसपी को प्रार्थना पत्र दिया था। पत्र में कहा था कि सहारनपुर दंगे मामले में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चल रहा है। आरोपियों के खिलाफ रासुका लगी है। कहा कि रासुका व पीडित सिपाही सेंशर पाल मलिक का मेडिकल समेत अन्य अभिलेख थाना कुतुबशेर द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विवेचक द्वारा पीड़ित वादी का मेडिकल व सिपाही, सरकारी कर्मियों के मेडकिल पत्रावली पर नहीं लगाए गए हैं। आरोप लगाया कि इससे मामला प्रभावित हो रहा है। साथ ही ...