नई दिल्ली, नवम्बर 4 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। कड़कड़डूमा कोर्ट ने वर्ष 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगा मामले में छह दोषियों को सजा सुनाई है। आरोपियों को दंगा, आगजनी और सार्वजनिक आदेशों के उल्लंघन के मामले में छह महीने से लेकर तीन वर्ष तक कैद की सजा सुनाई गई है। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 61 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह की अदालत ने कहा कि ऐसी घटनाओं में सजा इतनी कम नहीं होनी चाहिए कि उसका प्रभाव ही खत्म हो जाए। यह मामला खजूरी खास थानाक्षेत्र के सादतपुर इलाके से संबंधित है जहां दंगों के दौरान दुकान मालिक वकील अहमद की दुकान पर हमला किया गया था। भीड़ ने दुकान से सामान निकालकर आग के हवाले कर दिया था। शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी और जांच के बाद अदालत में आरोपपत्र दाखिल...
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