नई दिल्ली, अगस्त 25 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता भारतीय विधिज्ञ परिषद (बीसीआई) ने सोमवार को दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा हाल ही में जारी उस अधिसूचना का कड़ा विरोध किया है, जिसमें आपराधिक मामलों में पुलिस अधिकारियों को अपने निर्धारित पुलिस थानों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के गवाही देने की अनुमति दे दी गई है। उपराज्यपाल को लिखे पत्र में बीसीआई ने कहा कि 'हम शीघ्र सुनवाई के महत्व और कानून प्रवर्तन पर बोझ कम करने में प्रौद्योगिकी के लाभों को समझते हैं, फिर भी इस उपाय को इसके मौजूदा स्वरूप में लागू करने से आरोपियों के अधिकारों और मुकदमे की कार्यवाही की सत्यनिष्ठा पर गहरा असर पड़ेगा। बीसीआई ने कहा है कि साक्ष्य केवल गवाह की प्रत्यक्ष उपस्थिति में ही अदालत में दर्ज किए जा सकते हैं। भारतीय विधिज्ञ परिषद ने कहा है कि हमें लगता है कि निम्नलिखित बिंदुओं...
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