रांची, दिसम्बर 4 -- रांची, विशेष संवाददाता। गुमला जिले के चैनपुर थाने में एक व्यक्ति को पुलिस हिरासत में पिटाई के मामले की सुनवाई करते हुए गुरुवार को हाईकोर्ट ने गंभीर नाराजगी जतायी। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने मौखिक कहा कि कानून के राज में ऐसा किया जा रहा है, यह संकेत ठीक नहीं है। हाईकोर्ट इस मामले को काफी गंभीरता से ले रहा है। इसके पूर्व भी कई मामले में ऐसा देखा गया है कि कानून का पालन नहीं किया जा रहा है। अदालत ने सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया और इस पर विस्तृत आदेश जारी करने की बात कही। सुनवाई के दौरान गुमला के एसपी हारिश बिन जमा कोर्ट के आदेश के आलोक सशरीर हाजिर हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि इस मामले में गलती हुई है। दरअसल पीड़ित के ससुर के खिलाफ वारंट है। पीड़ित ने ससुर से फोन पर बा...