रांची, दिसम्बर 12 -- रांची, संवाददाता। अपर न्यायायुक्त शैलेंद्र कुमार की अदालत ने थाने में तोड़फोड़ और हमला मामले में जेल में बंद आरोपी महेश साव को जमानत देने से कोर्ट ने इनकार किया है। अपर न्यायायुक्त शैलेंद्र कुमार की अदालत ने उसकी ओर से दाखिल जमानत याचिका सुनवाई के पश्चात खारिज कर दी। मामले में वह 21 सितंबर 2025 से न्यायिक हिरासत में है, उस पर 21 सितंबर से घटना को लेकर पंडरा ओपी में पुलिसकर्मियों पर हमला करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में सुखदेवनगर (पंडरा ओपी) थाना में केस नंबर 514/2025 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। एपीपी ने जमानत का विरोध किया। अभियोजन पक्ष ने कहा कि याचिकाकर्ता और उनके सहयोगियों ने 100 से अधिक लोगों के साथ मिलकर पुलिस स्टेशन में घुसकर तोड़फोड़ की, वाहनों और दस्तावेजों को नष्ट किया। पुलिसकर्मियों ...
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