प्रयागराज, फरवरी 18 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। अपर/विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए योगेश कुमार ने एक अभियुक्त पुलिस उपनिरीक्षक की लगातार अनुपस्थिति और गैर जमानती वारंटों के निष्पादन में लापरवाही पर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने थाना प्रभारी झूंसी और उपनिरीक्षक चंद्र भूषण के खिलाफ प्रकीर्ण वाद दर्ज करने का निर्देश देते हुए सत्र लिपिक को नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है। साथ ही दोनों अधिकारियों को नोटिस जारी कर 20 फरवरी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर लिखित जवाब दाखिल करने का आदेश दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई भी इसी तिथि पर तय की गई है। मामले में अभियुक्त पद्माकर राय के निरंतर गैरहाजिर रहने के कारण उसकी पत्रावली सह अभियुक्तों से अलग की जा चुकी है। अदालत ने उल्लेख किया कि अभियुक्त के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता के तहत कई आदेश...
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