गोंडा, मई 14 -- गोण्डा, विधि संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश राजेश नारायण मणि त्रिपाठी ने कर्तव्य परायणता में लापरवाही करने के आरोप में थानाध्यक्ष तरबगंज के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर अदालत में तलब होने का आदेश दिया है। प्रकरण थाना तरबगंज के अंतर्गत पाक्सो एक्ट के आरोपी पिंकू शुक्ला पुत्र भगवाने शुक्ला से संबंधित है। वह अदालत में हाजिर नहीं हो रहा है जिससे मुकदमे की कार्यवाही बाधित है। कई बार आरोपी के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया गया। इसके बावजूद भी पुलिस उसे अदालत के समक्ष हाजिर नहीं कर सकी। जिसके विरुद्ध अदालत द्वारा कई बार थानाध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस जारी की गई लेकिन उस पर भी थानाध्यक्ष अदालत में उपस्थित नहीं हुए। जिसे अदालत ने बेहद आपत्तिजनक और कर्तव्य के प्रति उपेक्षा मानते हुए उनके विरुद्ध प्रकीर्ण वाद दर्ज कर उन्हें अपना पक्ष रखन...
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