छपरा, फरवरी 19 -- छपरा, नगर प्रतिनिधि। एसीजेएम प्रथम हिना मुस्तफा ने भगवान बाजार थाना अध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को उपस्थित कराने के लिये 18 अप्रैल को सम्मान निर्गत किया गया था। पुनः 13 नवंबर को जमानतीय पत्र तथा 21 नवंबर को गैर जमानतीय पत्र निर्गत किया गया था। परंतु पुलिस द्वारा कोई करवाई नहीं की गई। पुनः न्यायालय ने दो बार थानाध्यक्ष से तामिला रिपोर्ट की मांग की गई। परंतु थानाध्यक्ष द्वारा न्यायालय के आदेश का कोई पालन नहीं किया गया। न्यायालय ने थानाध्यक्ष द्वारा न्यायालय का आदेश का पालन नहीं करना न्यायालय अवमानना के श्रेणी में आता है। इसको लेकर कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक के माध्यम से थानाध्यक्ष पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। व्यवहार न्यायालय छपरा के अधिवक्ता दिलीप कुमार द्वारा मुकदमा दाखिल किया है।...
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