शामली, जुलाई 2 -- आगामी त्योहारों के मद्देनजर डीएम ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस)-2023 की धारा-163 जिले में लागू की है। डीएम ने आगामी त्योहार 6 जुलाई मोहर्रम, 11 जुलाई कांवड यात्रा, 23 जुलाई शिवरात्रि, 9 अगस्त रक्षा बंधन, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस एवं 16 अगस्त को जन्माष्टमी के पर्व को देखते हुए कहा कि विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि आगामी त्योहारों, कावड़ यात्रा तथा परीक्षाओं के दौरान एवं अन्य मुद्दो को लेकर कुछ असामाजिक तत्व उन्माद फैला सकते है। जिसके चलते उन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस)-2023 की धारा-163 लागू की है।

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