रामपुर, फरवरी 5 -- यूपी बोर्ड परीक्षा और आगामी त्योहारों के मद्देनजर जिले में धारा 163 लागू कर दी गई है। यह निषेधाज्ञा 31 मार्च तक लागू रहेगी। एडीएम प्रशासन डॉ. नितिन मदान ने बताया कि आगामी दिनों में विभिन्न धार्मिक व राजनीतिक संगठनों द्वारा धरना, प्रदर्शन और जुलूस प्रस्तावित है। इसके अलावा 18 फरवरी से यूपी बोर्ड की परीक्षा शुरू हो रही है। साथ ही महाशिवरात्रि, होलिका दहन, होली, रमजान, अलविदा, ईद उल फितर, रामनवमी, चेटीचंद और महावीर जयंती आदि पर्व भी हैं। इस दौरान शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 31 मार्च तक पूरे जिले में धारा 163 लागू कर दी गई है। इस दौरान किसी भी संगठन का पदाधिकारी सांप्रदायिक सद्भाव और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश नहीं करेगा। बिस्फोटक सामान, शस्त्र या फिर कोई अन्य हथियार लेकर चलने की इजाजत नहीं हैं। हर्ष फायर...