नई दिल्ली, मई 5 -- दिल्ली के लाल किले पर कब्जा मांगने पहुंचीं महिला की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दिया। महिला का दावा था कि वह मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय के परपोते की विधवा है। अदालत का कहना है कि याचिका गलत और निराधार थी। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से महिला की अपील खारिज की गई थी। याचिका पर CJI यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच सुनवाई कर रही थी। उन्होंने कहा, 'शुरुआत में दाखिल की गई रिट याचिका गलत और निराधार थी। इसपर विचार नहीं कर सकते।' साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता सुल्ताना बेगम को याचिका वापस लेने की भी अनुमति नहीं दी। कोर्ट ने कहा, 'याचिकाकर्ता देश के पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार से हैं।' सीजेआई खन्ना ने कहा कि अगर दलीलों पर ...
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