आगरा, सितम्बर 22 -- श्री तेजोमहालय @ तेजोलिंग महादेव आदि बनाम सचिव संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार आदि मामले में सोमवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। दौरान सुनवाई कामरेड भजन लाल को विपक्षी बनाने पर बहस हुई। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 28 अक्तूबर नियत की है। वादी अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने बताया कि कामरेड भजनलाल के केस में विपक्षी बनाने के प्रार्थना पत्र पर बहस हुई। इसमें उन्होंने तर्क दिए कि वह उक्त वाद में न तो आवश्यक पक्षकार हैं और न ही उचित पक्षकार हैं। उनके प्रार्थना पत्र के तथ्यों से यह स्पष्ट है कि वह आवश्यक और उचित पक्षकार की श्रेणी में नहीं आते हैं। इस संबंध में वादी अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट की कई नजीरों का हवाला दिया। जिनमें आवश्यक और उचित पक्षकार के सिद्धांत को स्पष्ट किया गया है। दौरान सुनवाई कामरेड भजन लाल अनुपस्थित रहे।
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