नई दिल्ली, जनवरी 27 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार से कानून में बदलाव करने का सुझाव दिया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि तेजाब हमला के मामलों में दोषियों को 'असाधारण सजा' दी जाए। शीर्ष अदालत ने 'केंद्र से कहा कि इन मामलों में कुछ कानूनी दखल के बारे में सोचें, यह दहेज हत्या से कम गंभीर नहीं है।' मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति आर महादेवन और जॉयमाल्य बागची की पीठ सरकार को तेजाब हमला मामलों में कठोर दंड के प्रावधान करने के साथ-साथ दोषियों की संपत्ति जब्त करने के बारे में विचार करने को कहा है ताकि उससे पीड़िता को मुआवजा दिया जाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने मौखिक तौर पर केंद्र सरकार से कानून में बदलाव कर सजा के प्रावधान को सख्त करने के साथ ही, निर्दोष होने के बारे में साक्ष्य जुटाने का भार...
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