बुलंदशहर, दिसम्बर 24 -- बुलंदशहर। करीब 10 साल पहले शिकारपुर क्षेत्र में हुए तेजवीर हत्याकांड में दोषी पिता-पुत्र को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश-द्वादश गोपाल के न्यायालय ने दोनों पर 30-30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। हमले में मृतक का पुत्र भी गोली लगने से घायल हुआ था। बुधवार को अपर जिला शासकीय अधिवक्ता प्रवीण कुमार राणा ने बताया कि 20 जुलाई 2015 को कोतवाली शिकारपुर में गांव तैयबपुर निवासी वादी मुकदमा नेपाल ने तहरीर देकर अपने भाई तेजवीर सिंह की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके अनुसार पानी निकासी को लेकर उनके भाई तेजवीर सिंह का दूसरे पक्ष के नरेंद्र सिंह उर्फ पप्पू, उसके पुत्र सुमित एवं अतुल से विवाद हुआ था। आरोपी नरेंद्र सिंह उर्फ पप्पू ने अपने बेटे सुमित और अतुल के साथ मिलकर उसके भाई तेजवीर सिंह व उनके बेटे राजू...