सीतापुर, अगस्त 28 -- सीतापुर। आपरेशन कंविक्शन अन्तर्गत अभियुक्त द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री के साथ छेड़छाड़ करने के संबंध में थाना संदना पर पंजीकृत मुकदमें में गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अभियोजन द्वारा मुकदमे की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश सीतापुर द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त रामलाल पुत्र कोइली निवासी ग्राम पनरहिया मजरा वैसौली थाना संदना को पॉक्सो एक्ट में तीन वर्ष कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

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