कौशाम्बी, जुलाई 22 -- जिला मजिस्ट्रेट मधुसूदन हुल्गी ने गुंडा नियन्त्रण अधिनियम अन्तर्गत तीन लोगों को जिलाबदर करने का आदेश दिया है। इसके अलावा उन्होंने एक व्यक्ति के दो शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं। मंगलवार को जिला मजिस्ट्रेट ने जिन लोगों को जिलाबदर किया है, उसमें भानुप्रताप उर्फ भानू पुत्र बच्ची लाल यादव, मुन्नू यादव उर्फ कामता प्रसाद पुत्र बच्ची लाल यादव निवासी अजरौली थाना महेवाघाट और शिव कुमार उर्फ छोटू पुत्र ननका निवासी भवनसुरी थाना महेवाघाट शामिल हैं। तीनो आरोपियों को तीन माह के लिए जिलाबदर किया गया है। इसके अलावा भारतीय शस्त्र अधिनियम के तहत सुशील कुमार मिश्र निवासी बनी खास का एसबीबीएल गन रायफल का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। जिला मजिस्ट्रेट की कार्रवाई की जानकारी होने पर आरोपियों में हड़कम्प मच गया है।
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