हापुड़, अप्रैल 26 -- न्यायालय ने तीन अलग-अलग मामलों में शुक्रवार को निर्णय सुनाया। न्यायालय ने तीनों मामले के तीन अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। इसके साथ ही अर्थदंड से दंडित किया है। थाना बहादुरगढ़ पुलिस ने वर्ष 2024 में शंकर निवासी गांव गंदू नंगला जनपद हापुड़ के खिलाफ धर्मिक स्थल की मूर्तियों को खंडित करने का मुकदमा दर्ज किया और आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। इसक मामले की सुनवाई होने पर न्यायाधीश ने निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश ने मामले के आरोपी शंकर को दोषी करार देते हुए सात दिन के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर डेढ़ हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। वहीं थाना बहादुरगढ़ पुलिस ने वर्ष 2023 में भोले निवासी गांव शेरपुर थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़ के खिलाफ अवैध रुप से मादक पदार्थ की तस्करी करने का मुकदमा दर्ज कि...