उन्नाव, जुलाई 10 -- उन्नाव। न्यायालय ने तीन मुकदमों में चार आरोपियों को मुकदमें की अंतिम सुनवाई के दौरान दोषी ठहराया है। न्यायाधीश ने दोषियों को अर्थदंड से दंडित किया है। बांगरमऊ थाना पुलिस ने नौ अगस्त 2001 को गांधीनगर निवासी अवधेश कुमार व उसकी पत्पी निशा पर बंधक बनाकर मारपीट करने की धारा में रिपोर्ट दर्ज की थी। वहीं बिहार थाना पुलिस ने एक सितंबर 1993 को क्षेत्र के पकराखुर्द गांव निवासी राजेंद्र पर कैनाल एक्ट में कार्यवाई की थी। इसके साथ ही पुरवा कोतवाली पुलिस ने चार मार्च 1993 को त्रिलोकपुर गांव निवासी विनोद कुमार पर आर्म्स एक्ट में कार्यवाई कर जेल भेज दिया था। गुरुवार को मुकदमों की अंतिम सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने चारों आरोपियों को दोषी करार देते हुए अर्थदंड से दंडित किया है।
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