शामली, फरवरी 15 -- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, चोरी व अवैध हथियार बरामदगी के तीन मामलों में कोर्ट ने सात दोषियों को सजा सुनाई। वर्ष 1996 में थाना कांधला पर साहब सिंह, महेश, सज्जन, सत्य प्रकाश और इंद्रपाल निवासीगण गांव मखमूलपुर के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पांचों दोषियों को 2500-2500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। दूसरा मामला 1998 का है, जिसमें शामली कोतवाली पर वेदप्रकाश निवासी बामनौली थाना आदर्शमंडी के विरुद्ध चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसे सिविल जज सीनियर डिवीजन/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इसके अलावा 1998 में कैराना कोतवाली पुलिस ने शराफत निवासी गांव पत्थरगढ़ थाना सदर जनपद पानीपत हरियाणा को...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.