शामली, मई 8 -- कोर्ट ने तीन अलग-अलग मामलों में दो दोषियों को सजा सुनाई। वर्ष 2020 में गांव भैंसवाल निवासी सचिन के विरुद्ध थाना कांधला पर आयुध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में सीजेजेडी/जेएम ने दोषी जेल में बिताई गई अवधि के कारावास व 1500 रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इसके अलावा वर्ष 2020 में ही उक्त सचिन के विरूद्ध धारा 414 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में भी न्यायालय ने दोषी को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास व 1500 से अर्थदंड की सजा सुनाई। तीसरे मामले में वर्ष 2006 में कांधला थाने पर गांव भभीसा निवासी अलीहसन के विरुद्ध गोवध अधिनियम एवं पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। कोर्ट ने दोषी को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास व 2050 रुपये से दंडित किया।

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