शामली, फरवरी 12 -- न्यायालय ने तीन अलग-अलग मामलों में चार दोषियों को सजा सुनाई। वर्ष 2005 में शामली कोतवाली पर पवन निवासी टंकी कॉलोनी थाना आदर्शमंडी के विरुद्ध अवैध हथियार बरामदगी के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। गुरुवार को न्यायालय ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। दूसरे मामले में 2013 में थाना झिंझाना पर शौकीन निवासी गांव तावली थाना शाहपुर जनपद मुजफ्फरनगर और नौशाद निवासी मोहल्ला खादर वाला मुजफ्फरनगर के विरुद्ध पशु क्रूरता एवं गोवध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। गुरुवार को न्यायालय ने दोनों दोषियों को जेल में बिताई अवधि के कारावास और छह-छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। तीसरे मामले में 2014 में शामली कोतवाली पर सोनू निवासी गांव लोहारी खुर्द थाना चरथावल जनपद मुजफ्फरनगर के विरुद्ध चोरी, चोरी का माल...
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