अंबेडकर नगर, जून 21 -- अम्बेडकरनगर। किशोर न्याय बोर्ड ने मारपीट एवं छेड़खानी के तीन मामलों में तीनों बाल अपचारियों को अलग-अलग दंड से दंडित किया। जलालपुर कोतवाली में वर्ष-2023 में दर्ज छेड़खानी एवं मारपीट के अपराध में बाल अपचारी को तीन का प्रोबेशन के साथ डेढ़ हजार रुपए अर्थदंड तथा इसी कोतवाली में वर्ष-2024 में दर्ज मारपीट में बाल अपचारी को दो माह के प्रोबेशन के साथ एक हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। महरुआ थाने में वर्ष-2019 में दर्ज गैंगरेप के आरोप में बाल अपचारी को एक माह के प्रोबेशन के साथ पांच सौ रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया।
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