बांदा, अगस्त 8 -- बांदा। संवाददाता अलग-अलग मामलों के तीन दोषियों को 9000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। शहर कोतवाली में दर्ज मारपीट और एससी-एसटी के मामले में नंदकिशोर उर्फ लल्लू और उसके भाई राजू को 7000 और थाना जसपुरा में पंजीकृत आयुध अधिनियम के मामले में बंटू सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह निवासी मेहरा रोन जनपद भिंड को 2000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।

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