शामली, जुलाई 2 -- न्यायालयों द्वारा चोरी सहित चार मामलों में तीन दोषियों को सजा सुनाई गई। वर्ष 1999 व 2001 में कैराना कोतवाली पर गांव कंडेला निवासी संजय के विरूद्ध चोरी के मामले में दो मुकदमे दर्ज हुए थे। दोनों मामलों में मंगलवार को सीजेएम कोर्ट ने दोषी को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास और कुल दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इसके अलावा 2008 में गांव नंगलाराई निवासी भूरा के विरूद्ध गोवध अधिनियम एवं पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। मंगलवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन ने आरोपी को दोषी मानते हुए जेल में बिताई गई अवधि के कारावास एवं 6100 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। 2008 में कैराना कोतवाली पर असलम कुरैशी निवासी गांव लुहारी खुर्द थाना चरथावल जनपद मुजफ्फरनगर के विरुद्ध गोवध अधिनियम एवं पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ ...
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