श्रावस्ती, अक्टूबर 9 -- श्रावस्ती। तेज गाड़ी चलाकर हादसा कर चोट पहुंचाने के मामले में तीन दोषियों को न्यायालय उठने तक के कारावास की सजा दी गई। साथ ही प्रत्येक को 800-800 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। मल्हीपुर थाना क्षेत्र के राजापुर पुरैना निवासी अकबाल खां पुत्र हुसैनी, अनीसुद्दीन पुत्र मोहम्मद रसीजुद्दी खान व मोसीन खान पुत्र रसीजुद्दी के विरुद्ध 2019 में वाहन से दुर्घटना किया था। मामला न्यायालय में विचाराधीन था। तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए न्यायालय उठने तक के समय के कारावास की सजा सुनाई गई।

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