मऊ, जुलाई 10 -- मऊ। न्यायालय सीजेएम कोर्ट ने बुधवार को धारा 406 भादवि के तहत दोषसिद्ध अभियुक्त रामाश्रय वर्मा, नरेंद्र निवासीगण भीटी थाना कोतवाली, रमेश खरवार निवासी जौहरपुर जनपद गाजीपुर को एक-एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाया। साथ ही साथ 10,000-10,000 रुपये जुर्माने से दंडित करने का निर्णय सुनाया। वहीं अर्थदंड नहीं करने पर 3 माह के अतिरिक्त कारावास से दंडित करने का निर्णय सुनाया।

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