आगरा, मई 26 -- दहेज उत्पीड़न एवं तीन तलाक के आरोपित आरोपित आबिद खान का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अदालत ने मंजूर कर लिया। वादी निवासी बरहन का निकाह आरोपित के साथ 22 अप्रैल 2018 में हुआ था। वादी ने 21 फरवरी 2004 को आरोपित पति के विरुद्ध दहेज उत्पीड़न, मारपीट और तीन तलाक का मुकदमा थाना एत्मादपुर में दर्ज कराया था। आरोपित की ओर से अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार शर्मा ने तर्क दिए कि वादी द्वारा पंचायत की सहमति से आरोपित से स्वेच्छा से तलाक ले संपूर्ण धनराशि प्राप्त की। उन्होंने साक्ष्य भी प्रस्तत किए।

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